‘क्रिप्टो करेंसी' का प्रयोग करके फंडिंग रेज करने पर चीन ने एक नया बैन लगा दिया है। इस एक्टिविटी को गैर क़ानूनी बताते हुए चीन ने कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी का प्रयोग करके फंड इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को जेल की सजा भुगतनी होगी। जुटाए गए फंड के मुताबिक सजा तय की जाएगी। चीन का यह स्टेप क्रिप्टो से जुड़ीं एक्टिविटीज पर उसकी कठोर कार्रवाई का हिस्सा है। चीन के सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट ने यह ऐलान किया। चीनी अथॉरिटीज के ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि गैर क़ानूनी सार्वजनिक जमा रकम लगभग 60 लाख रुपये से ज्यादा होने पर कानून के मुताबिक आपराधिक जिम्मेदारी की जांच की जाएगी।
क्रिप्टोकरेंसी के तहत पैसे जुटाने वालों के लिए सजा की अनाउंसमेंट करते समय उनके पिछले रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा। यदि आरोपी का अपराधी रिकॉर्ड पाया जाता है, तो उसी हिसाब से सजा भी तय की जाएगी।
बीते दिनों में यूक्रेन और कनाडा जैसे देशों से भी क्रिप्टोकरेंसी के तहत फंड जुटाने के मामले सामने आए हैं। क्रिप्टोपोटैटो की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन इन गाइडलाइंस के जरिए वित्तीय अपराध को खत्म करने और क्रिप्टोकरेंसी के तहत फंड जुटाने में लिप्त लोगों को पनिशमेंट देना चाहता है।
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