केंद्रीय बजट 2022 से क्लियर हो गया है कि डिजिटल करेंसीज़ पर टैक्स कैसे और कितना लगाया जाएगा. 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ते हुए क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों के लिए एक नए टैक्स की अनाउंसमेंट की। केंद्रीय बजट 2022 में ऐलान किया गया है कि किसी भी वर्चुअल या क्रिप्टोकरेंसी संपत्ति के ट्रांसफर पर 30 परसेंट टैक्स लगाया जाएगा. वित्त मंत्री ने बजट 2022 में कहा कि अधिग्रहण की कॉस्ट को छोड़कर किसी भी तरह की कटौती की परमिशन नहीं दी जाएगी और ट्रेडिंग में किसी भी नुकसान को कैरी-फॉरवर्ड करने की परमिशन नहीं दी जाएगी. बजट के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस से बात करते हुए वित्त मंत्री ने क्रिप्टोकरेंसी और इस पर टैक्स को लेकर बातें कुछ और साफ कीं. उन्होंने बताया कि कोई भी करेंसी मान्य नहीं है, जब तक कि उसे भारतीय सेंट्रल बैंक ने इशू नहीं किया हो. सेंट्रल बैंक के फ्रेमवर्क के बाहर जो भी डिजिटल हैं, वे करेंसी नहीं हैं. इस टैक्स से सरकार कर पाएगी अच्छे से देखरेख इस पर अमित सिंघानिया(शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के पार्टनर) ने कहा कि डिजिटल करेंसीज़ पर टैक्स से स्थिति कुछ साफ हुई है.प...
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