क्रिप्टो में हुए नुकसान को अन्य इनकम के साथ सेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या उन्हें क्रिप्टो में हुए प्रॉफिट के साथ सेट किया जा सकता है ? जानिये
बजट 2022 ने 1 अप्रैल, 2022 से क्रिप्टोकरेंसी ,एनएफटी आदि से पूंजीगत लाभ पर एक फ्लैट 30% कर लगाने का प्रस्ताव किया है। यदि इन परिसंपत्तियों में लेनदेन से पूंजीगत हानि होती है तो किसी अन्य आय के खिलाफ सेट-ऑफ या आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार, यदि आप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर नुकसान उठाते हैं, तो आपकी टैक्स वाली आय को कम करने और इस तरह आपकी आयकर देयता को कम करने के लिए नुकसान को किसी अन्य आय के साथ समायोजित/सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता है।
अब क्या होगा अगर आप एक क्रिप्टोकरेंसी में हानि उठाते हो और दूसरी क्रिप्टोकोर्रेंसी में लाभ कमाते हो? उदाहरण के लिए बिटकॉइन में आपको 100 रूपये का नुकसान होता है और एथेरेयम में 200 रूपये का लाभ होता है तो क्या आप उस 100 रूपये के नुकसान को उस 200 रूपये के लाभ के खिलाफ सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं? यानि क्या आपको अब 100 रूपये पैर 30% टैक्स देना पड़ेगा या 200 रूपये पर ?
हालांकि मामला अस्पष्ट है, कुछ कर विशेषज्ञों का मानना है कि क्रिप्टो लाभ के खिलाफ क्रिप्टो हानियों को सेट करना संभव हो सकता है। हालांकि, दूसरों को लगता है कि यह संभव नहीं हो सकता है। क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों से होने वाले नुकसान की भरपाई के बारे में विभिन्न कर विशेषज्ञों का क्या कहना है।
शालिनी जैन, टैक्स पार्टनर, लोग सलाहकार सेवाएं
इस धारा के तहत अर्जित आय के साथ नुकसान को सेट करना संभव हो सकता है क्योंकि क्लॉज 'इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत गणना की गई आय के खिलाफ कोई सेट ऑफ प्रदान करता है' जिसका अर्थ है कि इस प्रावधान / धारा के तहत आय की अनुमति दी जानी चाहिए।
डॉ सुरेश सुराणा, संस्थापक, आरएसएम इंडिया
बजट 2022 के प्रस्ताव के अनुसार, क्रिप्टो परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाले नुकसान को किसी अन्य आय के खिलाफ सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों के ट्रांसफर से होने वाले नुकसान को उसी वित्तीय वर्ष में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के ट्रांसफर से होने वाले लाभ के खिलाफ सेट किया जा सकता है।
बद्री नारायणन, कार्यकारी भागीदार लक्ष्मीकुमारन और श्रीधरन अटॉर्नी
बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी संपत्ति के ट्रांसफर से होने वाले नुकसान को किसी अन्य आय के खिलाफ सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, अन्य आय से होने वाली हानि को क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफर से होने वाले लाभ के लिए सेट ऑफ करने की अनुमति नहीं है। हालांकि इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट कमेंट नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से.
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